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राज्य सरकार ने दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ढाबे-रेस्टोरेंट एवं अन्य दुकानें 24 घंटे खोलने की दी अनुमति

राज्य सरकार ने दुकान

हिमाचल में अब ढाबे व रेस्टोरेंट 24 घंटे खोल सकेंगे। राज्य सरकार ने दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ढाबे-रेस्टोरेंट एवं अन्य दुकानें खोलने के लिए सरकार ने छूट प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों पर्यटन सीजन जारी है। ऐसे में पर्यटकों को राहत देने और स्थानीय कारोबारियों को ज्यादा फायदा दिलाने के लिए राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की है। इस बारे में श्रम विभाग की ओर से सभी जिलों के डीसी, एसपी, जिला लेबर ऑफिसर व लेबर इंस्पेक्टरों को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। श्रम विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में अब ढाबा व रेस्टोरेंट मालिक 24 घंटे ढाबे या रेस्टोरेंट खुले रखना चाहते हैं, तो वह खोल सकते हैं। ऐसे में कोई भी अधिकारी 24 घंटे ढाबे-रेस्टोरेंट एवं अन्य वाणिज्यिक संस्थान खोलने पर दुकानदारों को परेशान नहीं कर सकता है।

गौरतलब है कि श्रम विभाग के पास यह शिकायतें आ रही थी, कि 24 घंटे दुकानें खोलने पर अधिकारी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। ऐसे में श्रम विभाग का कहना है कि मौजूदा पर्यटन सीजन के दृष्टिगत प्रदेश के 1969 के दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 4 बारे उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, श्रम अधिकारियों को स्पष्टीकरण दिया है। विभाग ने बताया कि ढाबों, रेस्टोरेंट, होटल और अन्य वाणिज्यिक संस्थान जो इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आते है, उन्हें पहले से ही अधिनियम की धारा 9 के अंर्तगत आने वाले संस्थानों को बंद करने की समय अवधि के दिशा-निर्देशों से छूट प्रदान की गई है। सैलानियों के लिए बदली व्यवस्था मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने बताया कि हिमाचल सरकार ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों व पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को फायदा दिलाने के लिए यह व्यवस्था बदली है। इस व्यवस्था के तहत प्रदेश में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में पर्यटन कारोबार बढऩे से यहां के स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा।

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