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कोर्ट ने वेटलैंड के रखरखाव से संबंधित फंड का ब्यौरा आठ मई को कोर्ट के समक्ष रखने के किये आदेश जारी

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कोर्ट ने वेटलैंड

हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की वेटलैंड के रखरखाव बाबत केंद्र सरकार से ताजा स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने वेटलैंड के रखरखाव से संबंधित फंड का ब्यौरा आठ मई को कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश जारी किए है। रेणुकाजी, खजियार और पौंग डैम वेटलैंड के रखरखाव को केंद्र सरकार ने 421.28 लाख रुपए जारी किए थे। वेटलैंड भूमि का वह क्षेत्र है, जिसमें या तो स्थायी रूप से या मौसमी रूप से पानी जमा होता है। शीर्ष अदालत ने पाया था कि कई वेटलैंड और झीलें गायब हो रही हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश में दो लाख से अधिक वेटलैंड की पहचान की है, जिसने 2011 में एक राष्ट्रीय वेटलैंड एटलस तैयार किया था और 201503 वेटलैंड की मैपिंग की गई थी। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा था कि केंद्र सरकार सभी 201503 वेटलैंड की सुरक्षा के लिए सूची तैयार करे और राज्य सरकारों के परामर्श से अधिसूचित करे। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे कि संबंधित उच्च न्यायालय इसकी देखरेख करें। हाई कोर्ट के दखल के बाद प्रदेश सरकार ने वेटलैंड्स नियमए 2017 बनाए। सरकार ने 15 जून, 2017 को राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया जिसका कार्य वेटलैंड की पहचान और संरक्षण करना था।

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