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शहरी विकास विभाग की ओर से निर्देश किए जारी, मतदाता सूची से काटे नाम लिस्ट में फिर होंगे शामिल

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शहरी विकास विभाग 

नगर निगम शिमला के चुनाव में मतदाता बनने के लिए अब शिमला शहरी, शिमला ग्रामीण या कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति शिमला नगर निगम चुनाव में मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकता है। राज्य शहरी विकास विभाग ने पूर्व सरकार के समय किए गए संशोधन को फिर से बदल दिया है।

मतदाता सूची से काटे नाम लिस्ट में फिर शामिल

शहरी विकास विभाग की ओर से इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। पिछली सरकार के समय में जिन लोगों के वोट नगर निगम चुनाव की मतदाता सूची से काटे गए थे उनके नाम फिर से शिमला नगर निगम की मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग देवेश कुमार की ओर से इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं l पूर्व सरकार के समय में संशोधन करके फैसला लिया था कि जिन लोगों के वोट शहर के विधानसभा चुनाव में नहीं है उन्हें नगर निगम के सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

इसके बाद तैयार की गई मतदाता सूची से कुफरी शिमला और शहर में प्रदेश के अन्य हिस्सों के रहने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए थे l इसमें महज उन्हीं लोगों के नाम बचे थे जो शिमला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता थे।

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