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पालमपुर के कारोबारी पर एक करोड़ मानहानि का केस, दिल्ली की अदालत ने सुनाया फ़रमान

पालमपुर के कारोबारी

पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा को दिल्ली के साकेत कोर्ट से एक करोड़ के मानहानि दावे का नोटिस जारी हुआ है। यह नोटिस दिल्ली के कारोबारी सचिन श्रीधर की याचिका पर जारी किया गया, जिनपर निशांत शर्मा ने प्रभाव का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए थे।

सचिन श्रीधर की वकील नियति पटवर्धन ने कहा, “सचिन श्रीधर पर निशांत शर्मा नाम के शख्स ने मीडिया में आकर निराधार आरोप लगाए हैं। इन झूठे, निराधार और अपमानजनक बयानों से मेरे मुवक्किल की छवि को नुकसान पहुंचाया हैं।

उन्होंने कभी निशांत से मुलाकात नहीं की और न ही बात की है। निशांत दुष्प्रचार कर रहे हैं और उन्हें साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडीजे कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। एक करोड़ रूपये के हर्जाने की मांग की गई है।”

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने भी कारोबारी निशांत शर्मा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था।

इससे पहले निशांत ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे बारे में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से अवगत करवाया था। उनका यह भी आरोप था कि उन पर गुरुग्राम में हमला हुआ, जिसको लेकर गुरुग्राम में एफआईआर दर्ज करवाई गई।

निशांत ने प्रेस कांफ्रेंस करके बताया था कि इसके बाद उन्हें मैक्लोडगंज में मामला वापस लेने लिए दो लोगों ने धमकाया। वहीं, निशांत शर्मा का यह भी कहना था कि उन्हें डीजीपी कार्यालय से 14 बार फोन किया गया।

यह मामला हिमाचल हाईकोर्ट में भी चल रहा है। निशांत के भेजे ईमेल पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि आरोपों की छानबीन की जा रही है।

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