साढ़े पांच साल कैद
खबर आज तक, धर्मशाला
धन के गबन और उसका दुरुपयोग करने के आरोपी दी फतेहपुर कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित के तत्कालीन सचिव विपिन कुमार को आरोप सिद्ध होने पर जवाली की अदालत ने छह अलग-अलग मामलों में साढ़े पांच वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे अतिरिक्त कैद भी भुगतनी पड़ेगी।
न्यायिक दंडाधिकारी जवाली दीपाली गंभीर की अदालत ने ये फैसला सुनाया! सरकार र की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी जवाली रवि कुमार ने बताया कि दी फतेहपुर कृषि सेवा सहकारी सभा समिति के वर्ष 2000 से लेकर सितंबर 2005 तक हुए ऑडिट में तत्कालीन सचिव की ओर से 25
लाख से ज्यादा लोक धन के गबन का मामला प्रकाश में आया था। ऑडिट में यह पाया गया था कि सचिव ने सोसायटी में जमा की गई ऋण और ब्याज राशि की वसूली, दुकानों का किराया तथा समिति की अन्य आमदन राशि को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया था। इसके अलावा आरोपी सचिव ने प्राप्त राशियों का पासबुक में इंद्राज करके इनकी रसीदें लोगों को दी थीं, लेकिन इन पैसों को सोसायटी में कहीं भी नहीं दर्शाया गया था।
सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने बताया कि गबन का यह मामला उजागर होने के बाद समिति के प्रधान फौजा सिंह की अध्यक्षता में समिति ने सचिव विपिन कुमार और उसकी पत्नी संयोगिता देवी के खिलाफ अभियोग दर्ज करवाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था तथा सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं नूरपुर जिला कांगड़ा हेम सिंह राणा की शिकायत पर पुलिस थाना जवाली में समिति के सचिव और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। हालांकि केस के दौरान ही संयोगिता देवी की मृत्यु हो गई थी। न्यायिक दंडाधिकारी दीपाली गंभीर
की अदालत में विचाराधीन इन मामलों में अदालत ने सभी छह मामलों में आरोपी सचिव विपिन कुमार को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।
पूर्व समिति सचिव विपिन कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 477ए के तहत दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने प्रत्येक मामले में आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत तीन- तीन साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने तथा धारा 477ए के तहत ढाई-ढाई साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के मुताबिक प्रत्येक मामले में एक सजा के खत्म होने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी।