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युवती से छेड़छाड़ पर एक साल का कारावास, देहरा में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सुनाया फैसला, एक हजार जुर्माना भी ठोंका 

मोनिका शर्मा, धर्मशाला

मंदिर में माथा टेक कर वापस लौट रही एक युवती के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोपी को देहरा स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 1 साल कैद व 1000 जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए 6 गवाहों की गवाही व अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी नेहा दहिया की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

सहायक जिला न्यायवादी देहरा रवि कुमार ने बताया कि देहरा उपमंडल से संबंध रखने वाली पीडि़ता 25 अप्रैल 2016 को समय करीब 8.15 बजे शाम मंदिर में माथा टेक कर वापिस आ रही थी तो गुरनवाड निवासी विजय कुमार ने उसे पकड़ कर उसके साथ अश्लील हरकतें की, जिसके बाद मौका पर ही पीडि़ता के परिजनों ने दोषी विजय कुमार को पकड़ लिया वह उसके खिलाफ पुलिस थाना देहरा में मामला दर्ज करवाया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा दहिया की अदालत में चली सुनवाई में अदालत ने उपरोक्त विजय कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी करार देते हुए उसे 1 साल की कैद व 1000 जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे अतिरिक्त कारावास भी भुगतने के आदेश जारी किए हैं।

 

 

 

 

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