दस साल से कम
दस साल से कम कार्यकाल के लिए सरकारी कर्मचारियों की सेवा की स्थिति में पेंशन कैसे मिलेगी, इस पर सरकार उलझ गई है। सभी कर्मचारियों का एक मई को मिले अप्रैल के वेतन में नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) का शेयर नहीं कटा है। नियमानुसार जिनका सेवाकाल दस वर्ष से ज्यादा का होगा, उन्हें तो ओपीएस मिल जाएगी, मगर ऐसे कर्मचारी जो दस साल से कम के सेवाकाल में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
ऐसे कर्मचारियों की संख्या भी हजारों में बताई जा रही है। ऐसे कर्मचारी दोबारा से नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में ही जाएंगे या फिर इनके लिए कोई और व्यवस्था की जाएगी। यह बात अभी स्पष्ट नहीं है, वहीं, दूसरी ओर इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि जल्दी ही इस पर स्थिति साफ हो जाएगी। विकल्प लेने की अभी व्यवस्था नहीं एनपीएस या ओपीएस में से किसी एक को विकल्प लेने की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में एक स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि ऐसा किया गया है। जबकि कोष विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वित्त एवं आहरण विभाग के अधिकारियों को एरियर की गणना करने को कहा गया है। उसी के लिए ऐसा किया गया है।