अटल टनल के पास गंदगी
अटल टनल के आसपास कचरे को रोकने के लिए जो प्रावधान बनाए गए है, उनकी जानकारी दो दिन के भीतर हाईकोर्ट को दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट तैयार है। इसे दो दिनों के भीतर अदालत के रिकॉर्ड में लाया जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई अब 10 अप्रैल निर्धारित की है।
अदालत ने मुख्य सचिव से गंदगी रोकने के लिए बनाए गए प्रावधानों की जानकारी तलब की थी। टनल के आसपास गंदगी फैली होने के बारे में छपी खबरों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। अदालत ने गंदगी को हटाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने वाले नियम व पिछले एक वर्ष में वसूल किए गए जुर्माने की रकम की जानकारी भी मांगी थी। बता दें कि अटल टनल एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में उभरा है। बड़ी तादाद में पर्यटक लाहौल की खूबसूरत वादियों में घूमने के लिए अटल टनल से ही आवाजाही करते हैं। पर्यटकों द्वारा अटल टनल के आसपास कचरा फैलाया जा रहा है। यहां न तो पर्याप्त कूड़ेदान है और न ही पुरुषों और महिलाओं के लिए पर्याप्त शौचालय हैं।