हिमाचल में अरनी
हिमाचल प्रदेश में अरनी यूनिवर्सिटी के नाम से एक फर्जी डिग्री जारी कर दी गई। यह खुलासा राज्य सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान हुआ है। हरियाणा निवासी एक महिला ने अपील की तो रजिस्ट्रार ने आयोग को इसकी जानकारी दी। अपीलकर्ता महिला ने जिस रोल नंबर से संबंधित डिग्री मांगी, उसे विश्वविद्यालय ने अपने से संबंधित मानने से इंकार कर दिया। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान के समक्ष दायर की गई एक अपील पर आदेश में यह खुलासा हुआ है।
यह अपील हरियाणा के महेंद्रगढ़ की नरनौल तहसील के गांव कोरियवास निवासी पवित्रा देवी पत्नी अशोक कुमार ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष दायर की। इसे 20 अक्तूबर को दिए गए आरटीआई आवेदन पर सूचना नहीं देने के लिए जारी किया गया। सूचना नहीं मिलने पर असंतोष जताते हुए पवित्रा देवी ने अरनी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के समक्ष एक अपील दायर की। इसकी न तो सुनवाई की गई और न ही इसका निपटारा किया गया।
इस महिला ने एक रोल नंबर के बारे में जानकारी मांगी थी। ऐसे उम्मीदवार का भी विवरण मांगा था, जिसे वह रोल नंबर दिया गया है। तीन मई 2023 को इस मामले की सुनवाई की गई। अरनी विश्वविद्यालय काठगढ़ के रजिस्ट्रार ने बताया कि जो रोल नंबर बताया गया है, यह अरनी विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है। यह फर्जी है। अगर इस रोल नंबर के तहत कोई डिग्री जारी की गई है तो वह जाली है। आयोग ने जब पूछा कि यही सूचना आवेदक को क्यों नहीं दी गई तो इससे अनभिज्ञता जताई गई। अरनी विवि को दस दिन में संबंधित सूचना जारी करने के निर्देश दिए।