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Shimla: वाहन दुर्घटना में 19.60 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश

प्रवीण चौहान वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला ने अपने आदेश में कहा कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इस मुआवजे को 9 फीसदी ब्याज दर के साथ अदा करेगी।

शिमला जिला अदालत चक्कर ने वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 19.60 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। प्रवीण चौहान वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला ने अपने आदेश में कहा कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इस मुआवजे को 9 फीसदी ब्याज दर के साथ अदा करेगी। आश्रितों में मृतक की पत्नी, 2 बच्चे और मां शामिल है। शिमला जिले के रामपुर में हुई वाहन दुर्घटना में व्यक्ति की जान चली गई थी। व्यक्ति ट्रक में सेब की खाली पेटियां ला रहा था। ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया था जिसमें उसकी मौत हो गई थी।

आश्रितों ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला के समक्ष 20 लाख मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी। दलील दी कि मृतक महीने में 20 हजार कमाता था और याचिकाकर्ता पूरी तरह से मृतक की आय पर आश्रित थे। यह भी दलील दी गई कि इस दुर्घटना का मुख्य कारण चालक की लापरवाही थी। चालक और ट्रक के मालिक की ओर से दलील दी गई कि ट्रक का बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी करवाया था। मुआवजे की राशि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिए जाने का आग्रह किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आश्रितों की ओर से मुआवजे के लिए दायर की गई याचिका को स्वीकार किया और मुआवजा देने के आदेश दिए।

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