बाहरी राज्यों के वाहनों
बाहरी राज्यों के वाहनों का हिमाचल प्रदेश में टोल बैरियरों पर 24 घंटे का प्रवेश शुल्क 10 से 50 रुपये तक बढ़ गया। बढ़ी हुईं दरें शनिवार से लागू हो जाएंगी। बाहरी राज्यों के नंबर वाले भारी मालवाहक वाहनों को अब 450 रुपये की जगह 500 रुपये, 6 से 12 सीट यात्री वाहनों को 80 और 12 सीट से अधिक को 140 रुपये देने होंगे। निजी वाहन चालकों को 40 के बजाय 50 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। प्रदेश के तहत आने वाले 55 टोल बैरियरों के लिए कर एवं आबकारी विभाग ने प्रवेश शुल्क की दरें तय की हैं।
पहले 120 क्विंटल से अधिक भार वाले वाहनों की एक ही श्रेणी थी। अब इसका वर्गीकरण कर 250 क्विंटल या उससे अधिक भार की नई श्रेणी बना दी है। इन वाहनों को प्रदेश में प्रवेश के लिए अब 600 रुपये शुल्क देना होगा। बाहरी राज्यों के नंबर वाले भारी मालवाहक वाहनों के साथ हिमाचल में पंजीकृत इन वाहनों से भी यह शुल्क वसूला जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तय किए प्रवेश शुल्क के आधार पर ही त्रैमासिक और सालाना पास बनाए जाएंगे।
वाहनों की श्रेणी नया शुल्क रुपये में पुराना शुल्क रुपये में
भारी मालवाहक 121 से 250 क्विंटल तक 500 450
भारी मालवाहक 91 से 120 क्विंटल तक 250 230
भारी मालवाहक 20 से 90 क्विंटल तक 140 120
छोटे मालवाहक 20 क्विंटल से कम 100 90
यात्री वाहन 12 सीट से अधिक 140 120
यात्री वाहन/ निजी वाहन 6 से 12 सीट 80 70
पांच सीटर निजी या सार्वजनिक वाहन 50 40
ट्रैक्टर निजी या सार्वजनिक 60 50