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पॉलिथीन पर खाद्य आपूर्ति विभाग का कनेक्शन, एक ही दिन में जिला के 7 शहरों में निरीक्षण कर जुर्माना वसूला

पॉलिथीन पर खाद्य 

मोनिका शर्मा, धर्मशाला

हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार प्रदेश में एक से बढ़कर एक फैसले ले रही है। इसी कड़ी में पोलिथीन पर कड़ा एक्शन लिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक ही दिन में जिला के 7 शहरों में निरीक्षण करके कई दुकानदारों जुर्माना किया है। कुल 42 जगह हुई पड़ताल में 20 जगह खामियां पाए जाने के बाद एक्शन लिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों पर जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक कांगड़ा पुरूषोत्तम सिंह ने स्पेशल टीम बनाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया है।

विभाग द्वारा यह कार्रवाई एचपी नोन बायोडिग्रेडेबल कंट्रोल एक्ट 1995 के तहत कार्रवाई की गई है। गुरुवार को टीम ने जिला के 7 प्रमुख शहरों व कस्बों में निरीक्षण अभियान चलाया। टीम ने सबसे पहले जिला मुख्यालय धर्मशाला के शहरी व ग्रामीण इलाके, उसके बाद ग्रामीण इलाके में इंस्पेक्शन की। विभाग के निरीक्षक की अगवाई में उसके बाद कांगड़ा, रैत, नगरोटा बगवां, नगरोटा सूरियां में 32 दुकानों में इस बात की जांच की गई कि उनके यहां कोई प्रतिबंधित पोलिथीन तो नहीं बिक रहा है।  इस दौरान 13 जगह प्रतिबंधित पोलिथीन पाया गया। इस पर 20 हजार रुपए जुर्माना किया गया। विभाग की टीम ने संसारपुर टैरेस में भी यह मुहिम चलाई। यहां दस दुकानों की पड़ताल में 7 जगह पोलिथीन पाए जाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया है। विभाग की ओर से दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे प्रतिबंधित पोलिथीन का इस्तेमाल न करें।

प्रतिबंधित पोलिथीन के इस्तेमाल पर दुकानदारों के चालान काटे गए हैं। नियमों की अनदेखी सहन नहीं की जाएगी। जिला के सभी कारोबारियों आग्रह है कि वे प्रतिबंधित पोलिथीन का इस्तेमाल न करें पुरुषोतम सिंह, डीएफसी, कांगड़ा

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