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पावर कारपोरेशन और हिम ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित होने वाली सौर ऊर्जा को खरीदेगा राज्य बिजली बोर्ड

पावर कारपोरेशन 

पावर कारपोरेशन और हिम ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित होने वाली सौर ऊर्जा को राज्य बिजली बोर्ड खरीदेगा। हिमाचल सरकार ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 को संशोधित कर यह नया प्रावधान किया है। बोर्ड के लिए सरकार के इन दोनों उपक्रमों से उत्पादित सौर ऊर्जा खरीदना अनिवार्य कर दिया है। भाजपा सरकार के समय बनाई गई ऊर्जा नीति में इसका उल्लेख नहीं था। प्रदेश में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए सुक्खू सरकार ने यह फैसला लिया है। ऊर्जा विभाग ने संशोधित नीति को अधिसूचित कर दिया है।

संशोधित नीति के तहत पांच मेगावाट तक के सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विनियामक आयोग से तय दरों के आधार पर बोर्ड को बिजली खरीदनी होगी। पांच मेगावाट से बड़ी परियोजनाओं से खरीद की दरों को बोर्ड स्वयं तय करेगा। इसके लिए बोर्ड खुली निविदाएं आमंत्रित करेगा। प्रतियोगी आधार पर दरों को तय किया जाएगा। पावर कारपोरेशन और हिम ऊर्जा की परियोजनाओं से बिजली की खरीद भी विनियामक आयोग से तय दरों के आधार पर होगी। इसके अलावा संशोधित ऊर्जा नीति में निजी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को प्रदेश सरकार से धारा 118 के तहत अनुमति लेना भी अनिवार्य किया गया है। सरकारी परियोजनाएं लगाने के लिए निजी भूमि का प्रयोग करने पर धारा 118 की मंजूरी जरूरी नहीं रहेगी। ऊर्जा नीति में पहले इस संदर्भ में स्पष्ट नहीं किया गया था। कांग्रेस सरकार ने इस बाबत स्थिति स्पष्ट करते हुए ऊर्जा नीति में यह संशोधन भी किया है।

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