दुर्घटनाग्रस्त कार
दुर्घटनाग्रस्त कार की मरम्मत का पैसा न देने वाली इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता आयोग ने जुर्माना लगाया है। साथ ही कार की मरम्मत पर खर्च हुए 19,760 रुपये नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश जिला उपभोक्ता आयोग कांगड़ा के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर और सदस्य आरती सूद की अदालत ने दिया है। जानकारी के अनुसार विकास भारद्वाज निवासी नरवाना बाजार ने शिकायत की थी कि उन्होंने अपनी कार की एक साल की इंश्योरेंस एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से 27 मार्च, 2021 को करवाई थी। 15 मार्च, 2022 को मंडी जिला के पद्दर से अपने घर कार में आ रहे थे।
गुम्मा के पास पहाड़ी से पत्थर उनकी कार पर गिरा, जिससे कार को नुकसान पहुंचा। उन्होंने मौके से ही कंपनी के एजेंट को जानकारी दी और कार की फोटो भेज दी। इस पर कंपनी की ओर से कहा गया कि अभी अपने स्तर पर कार की मरम्मत करवा लें, उन्हें नुकसान का पैसा दे दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कार की मरम्मत करवाई, जिस पर 47 हजार रुपये खर्च आया। वहीं वर्कशाॅप में बीमा कंपनी का निरीक्षक आया और उसने रिपोर्ट में कहा कि नियमों के अनुसार उन्हें 19760 रुपये का क्लेम दिया जाएगा, जिस पर विकास ने हामी भर दी। इसके बाद कंपनी की ओर से क्लेम राशि देने से इनकार किया जाने लगा।
उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिए हैं कि कार की मरम्मत पर खर्च हुए पैसे में से नियमों के अनुसार 19,760 रुपये नौ फीसदी ब्याज के साथ लौटाने होंगे। इसके अलावा शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमेबाजी शुल्क के रूप में देने होंगे।