ट्रक संचालकों
नई सरकार ने भी ट्रक संचालकों की गुड्स टैक्स की पेनल्टी को माफ नहीं किया। ट्रक संचालकों को उम्मीद थी कि उनकी पेनल्टी माफ हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। टैक्स जमा ना करने पर संचालकों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
प्रदेश की नई सरकार ने भी ट्रक संचालकों की गुड्स टैक्स की पेनल्टी को माफ नहीं किया है। परिवहन विभाग ने 31 मार्च तक गुड्स टैक्स जमा करवाने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। जिन ट्रक संचालकों ने लंबे समय से गुड्स टैक्स जमा नहीं करवाया है, उनके लिए यह गोल्डन चांस है। सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसके लिए 31 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित की है।
अगर इस बीच डिफॉल्टर उपभोक्ता अपने वस्तु कर जमा नहीं करवाते हैं तो उनके ट्रक के नंबर को सीज कर दिया जाएगा। उसके बाद ट्रक की पासिंग और फिटनेस का कार्य नहीं होगा। बीबीएन में 10,000 से अधिक ट्रक हैं। इनमें से 25 फीसदी ट्रक संचालकों ने अपना गुड्स टैक्स इसलिए जमा नहीं करवाया है कि उन पर पेनल्टी टैक्स से भी ज्यादा लग गई है।
पिछली सरकार ने ट्रक संचालकों को पेनल्टी को रद्द करने की बात कही थी, लेकिन वह नहीं हो पाई और इस बीच सरकार बदल गई। गुड्स टैक्स के अभाव में लोगों के ट्रक बिना परमिट के खड़े हो गए। सीपीएस राम कुमार ने इस मामले में सीएम से बात करके गुड्स टैक्स जमा करवाने की तिथि को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है, लेकिन पेनल्टी को नई सरकार ने माफ नहीं किया। ट्रक संचालकों को उम्मीद थी कि उनकी पेनल्टी माफ होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
टैक्स जमा न करने पर ब्लैक लिस्ट होंगे संचालक
पहले गुड्स टैक्स आबकारी एवं कराधान विभाग में जमा होता था, लेकिन दिसंबर 2021 में सरकार ने सभी टैक्स एक ही छत के नीचे जमा कराने के लिए परिवहन विभाग को आदेश दिए। जिन ट्रक संचालकों ने गुड्स टैक्स जमा नहीं करवाया था, उनके लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ने एक साल का समय दिया।
दिसंबर 2022 तक पुराने टैक्स को आबकारी एवं कराधान विभाग में ही जमा कराना था। लेकिन, पेनल्टी अधिक होने के कारण कई संचालकों ने टैक्स जमा नहीं करवाया है। सरकार ने इसके लिए 31 मार्च का समय दिया है। अगर उसके बाद भी जमा नहीं होता है तो उनके ट्रकों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।