प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के तहत 27 मई को पदोन्नत किए गए प्रिंसिपलों के तबादलों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इन्हें तय स्कूल में ही ज्वाइन करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सभी मंत्रियों और विधायकों को पदोन्नत प्रिंसिपलों के ट्रासंफर आर्डर कैंसिल करवाने के लिए डीओ नोट नहीं देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति पर जिन स्कूलों में प्रिंसिपलों को नियुक्तियां दी गई हैं, वहीं जाकर इन्हें सेवाएं देनी होंगी।
उच्च शिक्षा विभाग ने 27 मई को 191 हेडमास्टरों और 65 प्रवक्ताओं को पदोन्नत कर प्रिंसिपल बनाया है। पदोन्नति के साथ ही इनके तबादले नए स्कूलों में किए गए हैं। वित्त विभाग की नई अधिसूचना के तहत पदोन्नत प्रिंसिपलों को पद ग्रहण करने के लिए अधिकतम सिर्फ पांच दिन दिए गए हैं। 30 किलोमीटर से कम दायरे वाले स्कूलों में स्थानांतरित प्रिंसिपलों को एक दिन और 30 किलोमीटर से अधिक दायरे के स्कूलों में पांच दिन के भीतर पद ग्रहण करने को कहा है।
सोमवार और मंगलवार को राज्य सचिवालय में तबादला आदेशों को संशोधित करवाने के लिए कई पदोन्नत प्रिंसिपल पहुंचे। सरकार के मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों ने इन्हें स्पष्ट तौर पर बताया कि मुख्यमंत्री ने तबादला आदेशों में बदलाव करने के लिए सख्त मनाही की है। सरकार की इस मंशा का पता लगते ही सचिवालय पहुंचे पदोन्नत प्रिंसिपलों ने निराश होकर अपनी राह पकड़ी।