भवनों की एटिक
प्रदेश में भवनों की एटिक को रिहायशी बनाए जाने पर टाउन एंड एंट्री प्लानिंग विभाग (टीसीपी) फीस वसूल करेगा। भवन मालिकों पर ज्यादा वित्तीय बोझ न पड़े, इसलिए यह राशि कम से कम रहेगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग सरकार से भी राय लेने जा रहा है। सरकार एटिक की ऊंचाई 2.70 से 3.05 मीटर करने के नियम और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी है। सप्ताह के भीतर इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले भवन का नक्शा पास होने पर फीस वसूली जाती थी। अगर भवन मालिक नक्शे से बाहर 10 फीसदी तक भवनों का निर्माण करता है तो उसके चार्जिस अलग से वहन करने होते थे।
भवनों की एटिक का साइज बढ़ाए जाने से हिमाचल के हजारों भवन मालिकों को फायदा होगा। हिमाचल में कई भवन ऐसे हैं, जो दो मंजिला बने हैं। अब उन्हें तीसरी मंजिल मिल जाएगी। कई भवन मालिक ऐसे भी हैं, जिन्होंने पहले से एटिक को रिहायशी बनाया है, लेकिन यह नियमित नहीं है। ऐसे में लोग इन एटिक को नियमित कराकर बिजली और पानी के कनेक्शन ले सकेंगे। सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा प्लॉट मालिकों को होगा। उनका भवन एटिक समेत तीन मंजिला बन सकेगा। सरकार का मानना है कि भवन के सेंटर से 3.05 मीटर ऊंचाई रहेगी, जबकि अन्य किनारों से छत का आकार जीरो रहेगा। छत से बारिश के पानी की निकासी करनी होगी। यह पानी रेनहार्वेस्टिंग टैंक में जाएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने बताया कि एटिक का साइज बढ़ाकर प्रदेश सरकार ने जनता को राहत दी है। जल्द इसकी अधिसूचना जारी होगी।