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परीक्षा भर्ती लीक मामले में आयोग के चपरासी की जमानत पर फैसला की सुनवाई 24 अप्रैल को होगी

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परीक्षा भर्ती लीक 

भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में सामने आए परीक्षा भर्ती लीक मामले में गुरुवार को आयोग के चपरासी रहे मदनलाल की जमानत पर फैसला नहीं हो सका। अब इस मामले में सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। वहीं एक अन्य चपरासी किशोरी लाल और आयोग के पूर्व सचिव रहे डा. जितेंद्र की जमानत पर सुनवाई शुक्रवार को होगी। दोनों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताते चलें कि चपरासी मदनलाल के बेटे और भतीजे को बुधवार को कोर्ट से जमानत मिल गई है। मदनलाल की जमानत पर गुरुवार को सुनवाई हुई, लेकिन फैसला नहीं हो पाया।

कोर्ट ने 24 अप्रैल को इस पर दोबारा सुनवाई रखी है। विदित रहे कि जेओएआईटी पोस्ट कोड 939 में चपरासी मदनलाल और किशोरी लाल पर ओएमआर शीट पर टेंपरिंग करने के आरोप लगे हैं। यह परीक्षा अप्रैल, 2022 में हुई थी। चपरासी मदन लाल आयोग के पूर्व सचिव के साथ आयोग में अटैच था, जबकि चपरासी किशोरी लाल आरोपी उमा आजाद की गोपनीय शाखा में रहा है। दोनों चपरासियों और दो अभ्यर्थियों के खिलाफ 11 मार्च को विजिलेंस ने केस दर्ज किया था। गौरतलब है कि अब तक आयोग से संबंधित भर्ती परीक्षा भर्ती के विभिन्न मामलों में पांच एफआईआर विजिलेंस ने दर्ज की हैं और 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 15 आरोपियों में अब तक छह आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके हैं, जबकि नौ आरोपी न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं।

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