हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) के कुलपति की नियुक्ति को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। अदालत ने केंद्र सरकार समेत सीयू के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मामले की सुनवाई 15 मई को निर्धारित की गई है। देव आशीष भट्टाचार्य की ओर से दायर याचिका में कुलपति सत प्रकाश बंसल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। आरोप लगाया गया है कि प्रोफेसर बंसल की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 के अनुसार नहीं की गई है। नियमों के अनुसार कुलपति के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष का अनुभव या समकक्ष पद पर 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दलील दी गई कि बंसल के पास प्रोफेसर के रूप में केवल पांच साल का अनुभव है, जाे कि कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। आरोप है कि सक्षम प्राधिकारी ने उन्हें 22 जुलाई, 2021 को नियम विरुद्ध सीयू का कुलपति नियुक्त किया है।