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उचित मूल्य की दुकानों के लिए ऑनलाइन करें आवेदन

जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, पुरषोतम सिंह ने बताया कि जिला कांगड़ा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विकास खण्ड रैत की ग्राम पंचायत वसनूर के वार्ड नम्बर-4 बसनूर, विकास खण्ड सुलह की ग्राम पंचायत सपरूहल के वार्ड नम्बर-एक, विकास खण्ड भवारना के नगर निगम पालमपुर के वार्ड नम्बर-7 चिम्बलहार और ग्राम पंचायत कोठी पाहड़ा के वार्ड नम्बर-2 के गांव बोधल तथा नगर निगम पालमपुर के वार्ड नम्बर-4 राम चौक घुग्गर, विकास खण्ड लम्बागांव की ग्राम पंचायत मझेडा के वार्ड नम्बर-6, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां की ग्राम पंचायत भलूं के वार्ड नम्बर-2 भलूं, विकास खण्ड धर्मशाला की ग्राम पंचायत मंदल के वार्ड नम्बर-4 गांव भडवाल, विकास खण्ड पंचरूखी की ग्राम पंचायत चढियार नजदीक चढियार गैस एजैन्सी टांची, विकास खण्ड बैजनाथ की ग्राम पंचायत हरेड के गांव हरेड और ग्राम पंचायत धानग के वार्ड नम्बर-5, विकास खण्ड परागपुर की ग्राम पंचायत अमरोह के गांव अमरोह और ग्राम पंचायत कनोल के वार्ड नम्बर-4 के गांव पनियामल, विकास खण्ड इन्दौरा की ग्राम पंचायत डमटाल के वार्ड नम्बर- 3 गांव अंदरून, विकास खण्ड देहरा की ग्राम पंचायत बदोली के वार्ड नम्बर-4 गांव बदोली, विकास खण्ड सुलह की ग्राम पंचायत नौरा के वार्ड नम्बर-1 गांव मतेहड और ग्राम पंचायत चौकी के गांव चौकी, विकास खण्ड नूरपुर की ग्राम पंचायत नागावाड़ी के वार्ड नम्बर-2 के गांव नागावाड़ी और ग्राम पंचायत जाच्छ के वार्ड नम्बर-3 के गांव मच्छी भवन, विकास खण्ड नगरोटा बगवां की ग्राम पंचायत वगगुलेहड़ के वार्ड नम्बर-4 के गांव बग्ग में उचित मूल्य की दुकानें आबंटित की जानी है।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु इच्छुक सहकारी सभा/शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जो कि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हों, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो (ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान/वार्ड सदस्य/जि़ला परिषद के वार्ड सदस्य, नगरपालिका समिति/नगर निगम का पार्षद, विधानसभा का सदस्य न हो), से उचित मूल्य की दुकान आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार 29 जुलाई, 2022 तक आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर वांछित दस्तावेजों सहित https//emerginghimachal.hp.gov.in द वैबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किये जायेंगे और कोई भी आवेदन ऑफलाइन/हस्तचालित या कार्यालय में प्राप्त नहीं किए जायेंगे। आवेदन करते समय मांगे गए दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित पढ़ने योग्य प्रतियां ही अपलोड करें।
उन्होंने बताया कि आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं है। आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, सहकारी सभा/महिला मण्डल/स्वयं सहायता समूह इत्यादि का पंजीकरण प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय प्रबन्ध प्रमाण-पत्र, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण-पत्र, सेम वार्ड का प्रमाण-पत्र यदि कोई हो, आवेदक भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र और दुकान की उपलब्धता एवं भडांरण क्षमता सम्बन्धी दस्तावेज की स्वयं सत्यापित प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य है, जिनके बिना आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यदि आवेदक बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी परिवार से सम्बन्ध रखता है तो इस संदर्भ में प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी वार्ड का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है तो इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा, एकल नारी से सम्बन्धित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हो, की स्वयं सत्यापित छायाप्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि मैरिट तय की जा सके। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विभाग के दूरभाष नम्बर 01892-222877 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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